जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
शिक्षा विभाग ने तबादला नीति लागू करने के साथ ही आवेदन करने और ट्रांसफर होने की तारीख तय कर दी है। बहुप्रतीक्षित शिक्षा विभाग की तबादला नीति में पहले उन स्कूलों के शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ दिया जाएगा, जहां शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। मध्यम और कम संख्या वाले स्कूलों का नंबर बाद में आएगा। शिक्षकों को आज से ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसमें 5 जुलाई तक आवेदन स्वीकृत होंगे। 15 जुलाई से शिक्षकों के ट्रांसफर शुरू होंगे। साथ ही 22 जुलाई तक शिक्षकों को नई जगह पर ज्वाइनिंग देनी होगी।
इतने प्रतिशत होंगे तबादले
इस नीति के तहत शिक्षकों के तबादले 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होंगे। साथ ही नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होगी, वहीं के शिक्षकों के तबादले होंगे। स्थानांतरण आदेश 15 जुलाई तक पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे, इसके बाद 22 जुलाई तक शिक्षकों को पदभार ग्रहण करना होगा। वहीं शिक्षकों-अध्यापकों को ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है। इसमें शिक्षकों और अध्यापकों के लिए 20 च्वॉइस फिलिंग का विकल्प दिया जाएगा। तबादला नीति में पहले उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो गंभीर रूप से बीमार, विकलांग हैं।
इन मापदंडों के आधार पर होंगे तबादले
नई नीति में ऑनलाइन आवेदन के लिए शिक्षकों के सामने च्वाइस फिलिंग का प्रावधान रखा जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर जिलेवार स्कूलों में खाली पदों की सूची अपलोड की जाएगी। आवेदक शिक्षक यूनिक आईडी के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिस जिले में जाना चाहते हैं, वहां के स्कूलों को बतौर च्वाइस देना होगा। दो साल पहले तत्कालीन राज्य सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर का प्रावधान किया था।
इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता
हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्यों द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए यदि किसी एक पद के लिए एक से अधिक आवेदकों द्वारा आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दसवीं व बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम लाने वाले स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को भी पहले तबादले का लाभ मिलेगा।
शिक्षा विभाग ने तबादला नीति लागू करने के साथ ही आवेदन करने और ट्रांसफर होने की तारीख तय कर दी है। बहुप्रतीक्षित शिक्षा विभाग की तबादला नीति में पहले उन स्कूलों के शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ दिया जाएगा, जहां शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। मध्यम और कम संख्या वाले स्कूलों का नंबर बाद में आएगा। शिक्षकों को आज से ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसमें 5 जुलाई तक आवेदन स्वीकृत होंगे। 15 जुलाई से शिक्षकों के ट्रांसफर शुरू होंगे। साथ ही 22 जुलाई तक शिक्षकों को नई जगह पर ज्वाइनिंग देनी होगी।
इस नीति के तहत शिक्षकों के तबादले 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होंगे। साथ ही नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होगी, वहीं के शिक्षकों के तबादले होंगे। स्थानांतरण आदेश 15 जुलाई तक पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे, इसके बाद 22 जुलाई तक शिक्षकों को पदभार ग्रहण करना होगा। वहीं शिक्षकों-अध्यापकों को ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है। इसमें शिक्षकों और अध्यापकों के लिए 20 च्वॉइस फिलिंग का विकल्प दिया जाएगा। तबादला नीति में पहले उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो गंभीर रूप से बीमार, विकलांग हैं।
नई नीति में ऑनलाइन आवेदन के लिए शिक्षकों के सामने च्वाइस फिलिंग का प्रावधान रखा जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर जिलेवार स्कूलों में खाली पदों की सूची अपलोड की जाएगी। आवेदक शिक्षक यूनिक आईडी के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिस जिले में जाना चाहते हैं, वहां के स्कूलों को बतौर च्वाइस देना होगा। दो साल पहले तत्कालीन राज्य सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर का प्रावधान किया था।
हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्यों द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए यदि किसी एक पद के लिए एक से अधिक आवेदकों द्वारा आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दसवीं व बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम लाने वाले स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को भी पहले तबादले का लाभ मिलेगा।