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आरक्षण, आयु सीमा और आंदोलन में उलझे संविदा शिक्षक भर्ती नियम

ग्वालियर डीबी स्टार प्रदेश में कार्यरत संविदा शिक्षकों को आगामी भर्ती परीक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण व नौ साल की छूट देने के बाद अब शासन नियमों में उलझ गया है। संविदा शिक्षक 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। शासन को डर है कि ज्यादा आरक्षण देने पर फ्रेश बीएड व डीएड करने वाले आवेदक आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे।
इसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग व प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के अफसर भर्ती नियमों को फाइनल करने के बजाय परीक्षा को होल्ड पर रखे हुए हैं। विभागीय अफसर भर्ती नियमों में संशोधन की बात कहकर अभी भर्ती को टाल रहे हैं। शेष पेज 2 पर

32000

पदों पर होनी है भर्ती

संतुलित नियमों से होगी परीक्षा

 भर्ती परीक्षा में संविदा शिक्षकों की मांग और फ्रेड बीएड-डीएड करने वाले आवेदकों के लिए संतुलित नियम बनाएंगे, ताकि परीक्षा का विरोध न हो। इसी आधार पर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। दीपक जोशी, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग

पांच-छह मीटिंग हो चुकी हैं

 अभी हमें स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती नियम नहीं मिले हैं। इस मामले में विभाग के अफसरों से हमारी पांच-छह बार मीटिंग में बातचीत भी हो चुकी है। नियम मिलते ही परीक्षा कराई जाएगी। एकेएस भदौरिया, परीक्षा नियंत्रक पीईबी

प्रदेश में 32 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। संविदा शिक्षक वर्ग एक में 10905, वर्ग दो में 11200, वर्ग तीन 9540 पदों पर सहमति बनी है। अतिथि शिक्षकों की आयु सीमा में छूट और बोनस अंक का प्रस्ताव पास होते ही परीक्षा के भर्ती नियम प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को भेज दिए जाएंगे।

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