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पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई अतिशेष शिक्षकों की सूची

छिंदवाड़ा. शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में चल रही समस्या को लेकर अब तक उचित समाधान नहीं निकल सका है। शासन से जारी आदेशों का भी निर्धारित समय पर पालन नहीं किया जा रहा है। इसके चलते शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार 29 मई 2017 को प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के दावा-आपत्तियों के निराकरण उपरांत अतिशेष शिक्षकों की सूची एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड हो जानी चाहिए थी।



पोर्टल पर अपलोड सूची के आधार पर अतिशेष शिक्षकों को 31 मई से 4 जून तक एजुकेशन पोर्टल पर शालाओं का चयन करना है। वहीं माध्यमिक स्कूलों में दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख को लेकर अब तक शासन ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों के चलते शिक्षक दावा-आपत्ति के लिए आवेदन नहीं लगा पा रहे हैं।



इस लापरवाही को लेकर शिक्षकों संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है तथा शीघ्र ही उचित मार्गदर्शन प्रेषित करने की मांग की है।
इस संदर्भ में शिक्षाधिकारी अरुण इंगले ने बताया कि युक्तियुक्तकरण को लेकर आ रही तकनीकी समस्या और तारीख के संदर्भ में निर्देश भोपाल से आते हैं। इसकी सूचना सम्बंधित अधिकारियों को दी गई है। जल्द हल निकलने की उम्मीद है।



मप्र शिक्षक संघ ने कोर्ट में लगाई गुहार



मप्र शिक्षा विभाग अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों के साथ युक्तियुक्तकरण को लेकर हो रही कार्रवाई के विरोध में मप्र शिक्षक संघ छिंदवाड़ा न्यायालय की शरण में पहुंचा गया है। बताया जाता है कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा अधिनियम 1973 के तहत की गई हैं, जिसमें विषयवार भर्ती नहीं हुई है। इन शिक्षकों को भर्ती अधिनियम 1973 की मूल भावना 'वरिष्ठता सहउपयोगिताÓ के आधार पर नियमित पदोन्नति दी जाती है, लेकिन विभाग नियमों को ताक पर रख कार्रवाई कर रहा है।




संघ के जिला सचिव एनके शुक्ला ने बताया कि सहायक शिक्षकों में बाल शिक्षा अधिकार अधियिम 2009 लागू नहीं होता है। इसके कारण युक्तियुक्तकरण में सहायक शिक्षकों का विषयवार प्रभावित नहीं किया जाए, इसके लिए संगठन ने न्यायालय से गुहार लगाई है। संगठन के गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा, गजेंद्र वर्मा, जयराज सिंह सरसवार, संतराम जंघेला, बसंत शक्रवार, जीएस समेत संगठन के पदाधिकारियों ने सम्पर्क करने की अपील की है।

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