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Saturday 25 February 2017

नवीन स्थानांतरण नीति : New Transfer Policy

नवीन स्थानांतरण नीति
(1)शिक्षक/अध्यापक समूह के 6 -2017 में ट्रांसफर होगें।
(2)-न्यूनतम 5 वर्ष की सेवाकाल अवधि होना चाहियें।

(3)-प्रत्येक शिक्षक/अध्यापक समूह को प्रदेश के एक जिला/गृह जिला में अधिकतम-20;स्थान का चयन करना होगा।
(4)-20% स्थानांतरण स्वऐच्छिक होगें।
(5)-शिक्षक/अध्यापक समूह को वर्तमान में कार्यरत् संस्थान्तर्गत अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
(6)-स्वऐच्छिक पुरूष स्थानातरण नीति ऑनलाइन व 20;स्थानों का चयन श्रेणीक्रम से सलेक्ट करना होगा।
(7)-शिक्षक/अध्यापक समूह की वरिष्टता जिला परिवर्तन करने पर स्वतःवर्तमान जिला के वरिष्टता श्रेणीक्रम में होगी।
(8)-शिक्षक/अध्यापक;वरिष्ट अध्यापक;अध्यापक;सहायक अध्यापक को नियुक्ति दिनाँक से न्यूनतम-5;वर्ष की सेवाकाल पूरी करना अनिवार्य होगा।
(9)-शिक्षक/अध्यापक समूह की महिला अध्यापिका को-20;स्थान पंसद न होने पर पुनः20;स्थान का चयन कर सकती हैं यह सिर्फ एक बार ही मान्य होगा।
(10)-शिक्षक/अध्यापक समूह को विषयवार रिक्त शाला का ऑनलाइन चयन करना होगा।
(11)-ऐसे शिक्षक/अध्यापक जो गम्भीर बीमारी से पीड़ित हैं।एंव मेडीकल बोर्ड से सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सलग्न करते है।तो उन्हे उनके गृह निवास से नजदीक अधिकतम-5;किलोमीटर से दूर की शाला नहीं दी जायेगी।
(12)-शिक्षक/अध्यापक समूह को नियुक्तिकर्ता से एनओसी लेने की आवश्यता नहीं होगी।
(13)-शिक्षक/अध्यापक समूह में दोनों पति/पत्नि का एक संस्था में या अधिकतम-8;किलोमीट की तय दूरी पर नियुक्ति की जा सकती हैं।
(14)-शिक्षक/अध्यापक समूह का जिला परिवर्तन होने पर उक्त समूह के मध्यप्रदेश शासन के नियम सभी पर लागू होगें।
(15)-शिक्षक/अध्यापक समूह को जिला/अन्य जिला में स्थान परिवर्तन करने पर केवल वर्ष में एक बार परिवर्तन करना होगा।
(16)-शिक्षक/अध्यापक समूह के शिक्षक/अध्यापक का निलम्बन अवधि में जिला/अन्य जिला में स्थानातरण नहीं होगा बहाली उपरान्त होगा।
(17)-शिक्षक/अध्यापक समूह का संविलियन जिला/अन्य जिला में एजूकेशन से ट्रायवल में एंव ट्रायवल से एजूकेशन में हो सकेगा।
(18)-शिक्षक/अध्यापक समूह के वरिष्ट अध्यापक का हाई स्कूल/हायर सेकण्ड्री स्कूल में।अध्यापक का माध्यमिक शाला/हाई स्कूल में।एंव सहायक अध्यापक का प्राथमिक शाला में ही जिला/अन्य जिला में स्थान परिवर्तन होगा।
(19)-शिक्षक/अध्यापक समूह के-40%से अधिक विकलांगता शिक्षक/अध्यापक को जिला/अन्य जिला में स्थान परिवर्तन
करने पर प्राथमिकता होगी।
(20)-शिक्षक/अध्यापक समूह के शिक्षक/अध्यापक को स्थान परिवर्तन करने के लियें जिला में/अन्य जिला में ऑनलाइन फार्म एप्लाई की वरिष्टता के क्रम में/स्वऐच्छिक वरिष्टता क्रम के अनुसार स्थान/जिला/अन्य जिला में चयन होगा। संस्थान्तर्गत अनुमति लेना अनिवार्य होगा
संजय सोनी
वरिष्ठ अध्यापक शा उ माँ वि वरूड कटंगी 9009956057
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