ग्वालियर | हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने संविदा शाला शिक्षकों को बीएड,
डीएड करके योग्यता प्राप्त करने के लिए तीन साल का समय दिया है। जस्टिस
राेहित आर्या की सिंगल बेंच में गुरुवार को संविदा शाला शिक्षकों को
अध्यापक व सहायक अध्यापक वर्ग में संविलियन नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका
पर सुनवाई हुई।
कोर्ट में अधिवक्ता अनिल शर्मा, केके शर्मा आदि ने तर्क रखा कि याचिकाकर्ता पिछले 7-8 साल से शाला शिक्षक हैं। इनको पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव है। इसलिए इन्हें संविलियन से अलग नहीं किया जा सकता।
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