जिले के शिक्षा विभाग में 12 अप्रैल वर्ष 2013 में की गई सहायक शिक्षा
से शिक्षक पद पर और सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति
घोटाले की जांच करने संयुत संचालक लोक शिक्षण रीवा की टीम मंगलवार को डीईओ
कार्यालय पहुंची।
गौरतलब है कि सतना विधायक शंकरलाल तिवारी ने मामले के संबंध में विधानसभा में प्रश्न लगाया था। विधायक द्वारा पूछे गये प्रश्न के आधार पर यह जांच दल डीईओ कार्यालय पहुंचा।
जांच टीम में शामिल संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग रीवा के बृजेश मिश्रा ने डीईओ कार्यालय पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की।
यह था प्रश्न
विधायक शंकरलाल तिवारी द्वारा सहायक शिक्षक से शिक्षक एवं प्राथमिक प्रधानाध्यापक पदोन्नति और किए गये संशोधन आदि के संबंध में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1159 दिनांक 1 मार्च 2016 के ख भाग में प्रश्न पूछा गया था। जिसके तहत विभागीय मंत्री द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया था। जिसके बाद घोटाले की जांच करने रीवा से जांच दल डीईओ कार्यालय पहुंचा।
डीईओ कार्यालय से
मिली जानकारी
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1159 दिनांक 1 मार्च 16 के ख भाग में डीईओ कार्यालय द्वारा पदोन्नति नियम के प्रावधान 12 के सरल क्रमांक 4 अनुसार निम्न श्रेणी शिक्षक से प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्कूल के पद पर वरिष्ठता के आधार पर सक्षम व्यक्ति को पदोन्नति किये जाने की पात्रता निर्धारित है। सहायक शिक्षक पद से वरिष्ठता सूची के अनुसार आने वाले लोक सेवकों को प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति किया गया है। स्नातक योग्यताधाारी 41 लोक सेवक जिनकी पात्रता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकंडरी से अधिक योग्यता रखते हैं एवं वरिष्ठता में आते हैं। उन्हें वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिक प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का लाभ नियमानुसार दिया गया है।
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जांच टीम में शामिल संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग रीवा के बृजेश मिश्रा ने डीईओ कार्यालय पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की।
यह था प्रश्न
विधायक शंकरलाल तिवारी द्वारा सहायक शिक्षक से शिक्षक एवं प्राथमिक प्रधानाध्यापक पदोन्नति और किए गये संशोधन आदि के संबंध में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1159 दिनांक 1 मार्च 2016 के ख भाग में प्रश्न पूछा गया था। जिसके तहत विभागीय मंत्री द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया था। जिसके बाद घोटाले की जांच करने रीवा से जांच दल डीईओ कार्यालय पहुंचा।
डीईओ कार्यालय से
मिली जानकारी
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1159 दिनांक 1 मार्च 16 के ख भाग में डीईओ कार्यालय द्वारा पदोन्नति नियम के प्रावधान 12 के सरल क्रमांक 4 अनुसार निम्न श्रेणी शिक्षक से प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्कूल के पद पर वरिष्ठता के आधार पर सक्षम व्यक्ति को पदोन्नति किये जाने की पात्रता निर्धारित है। सहायक शिक्षक पद से वरिष्ठता सूची के अनुसार आने वाले लोक सेवकों को प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति किया गया है। स्नातक योग्यताधाारी 41 लोक सेवक जिनकी पात्रता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकंडरी से अधिक योग्यता रखते हैं एवं वरिष्ठता में आते हैं। उन्हें वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिक प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का लाभ नियमानुसार दिया गया है।
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