स्कूलों में चल रही अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों की
ज्वाइनिंग हो जाने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूलों में
पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक पहले की तरह ही काम करते रहेंगे।
अधिवक्ता
कमलेश राजपूत ने बताया कि बुधवार को ही कोर्ट से एक याचिका पर फैसला आया है
कि पूर्व के वर्षों से जो जहां पर कार्यरत है, वह पहले की तरह ही काम करता
रहेगा। मामले में राज्य शासन को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को
कहा गया है।
केस में अंतिम फैसला आने तक पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक पहले की तरह
ही काम करते रहेंगे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामला अब उलझ सकता है।
इसकी वजह यह है कि स्कूलों में खाली पड़े पदों के विरुद्ध नए सिरे से अतिथि
शिक्षकों की भर्ती कर ली गई है। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा विभाग को न सिर्फ
हाईकोर्ट में जवाब देना है बल्कि यह भी तय करना है कि जिन लोगों को
उन्होंने आवेदन बुलाकर और मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग करा दी है, उनका क्या
किया जाए।
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