छिंदवाड़ा। शिक्षा
का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में सत्र 2016-17
में निशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों
की आयु और आरक्षित समूह में त्रुटि सुधार के लिए मूल दस्तावेज ही मान्य किए
जाएंगे।
इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइड लाइन जारी कर स्पष्ट किया है। जिसमें आधार पर एेसे चयनित बच्चे, जिनके द्वारा अपनी जन्म तिथि और आरक्षित समूह की ऑनलाइन प्रविष्टि आवेदन में गलत हो गई थी। उन्हें सत्यापन के लिए अपने साथ मूल दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा।
पूर्व में आवेदन में उल्लेखित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर जिन बच्चों के प्रवेश आवंटन सत्यापन अधिकारियों द्वारा निरस्त किए गए है, वे पुन: अपने मूल दस्तावेज विकास खंड स्त्रोत समन्वयक कार्यालय में प्रस्तुत सत्यापन अधिकारी से त्रुटि में सुधार करवा सकते है। अब वे ही मूल दस्तावेज मान्य होंगे, जो आवेदन तिथि के पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हुए है।
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइड लाइन जारी कर स्पष्ट किया है। जिसमें आधार पर एेसे चयनित बच्चे, जिनके द्वारा अपनी जन्म तिथि और आरक्षित समूह की ऑनलाइन प्रविष्टि आवेदन में गलत हो गई थी। उन्हें सत्यापन के लिए अपने साथ मूल दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा।
पूर्व में आवेदन में उल्लेखित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर जिन बच्चों के प्रवेश आवंटन सत्यापन अधिकारियों द्वारा निरस्त किए गए है, वे पुन: अपने मूल दस्तावेज विकास खंड स्त्रोत समन्वयक कार्यालय में प्रस्तुत सत्यापन अधिकारी से त्रुटि में सुधार करवा सकते है। अब वे ही मूल दस्तावेज मान्य होंगे, जो आवेदन तिथि के पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हुए है।
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC