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कोर्ट की रोक फिर भी दिए प्रमोशन

भोपाल. प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी सूबे के महकमों की मनमर्जी जारी है। इसे उनका दुस्साहस ही कहा जाएगा कि रोक के बावजूद एक के बाद एक विभाग प्रमोशन किए जा रहा है। इसको लेकर अधिकारी-कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी है, वहीं मामला फिर से कोर्ट में जा पहुंचा है। अब कोर्ट की अवमानना की शिकायत हुई है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वर्ष 2002 के पदोन्नति नियम में प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। हालांकि सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। यानी न तो किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का प्रमोशन होगा और न ही डिमोशन। इसके बाद भी विभाग प्रमोशन का दुस्साहस करते जा रहे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने थोक में कर्मचारियों के प्रमोशन कर किए हैं। इसमें सभी को सुपरवाइजर से ब्लाक एक्सटेंशन एजुकेटर के पद पर प्रमोशन मिला है। इसके पहले पशु चिकित्सा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी प्रमोशन किए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग की राय नहीं
एेसे मामलों में आमतौर पर विभाग राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और कानूनी पहलू समझने के लिए विधि विभाग की राय लेते हैं। लेकिन यहां एेसा नहीं हुआ। हालांकि कुछ विभागों ने सामान्य प्रशासन विभाग की राय मांगी है।

एेसे दौड़ी फाइल
स्वास्थ्य विभाग में करीब 44 कर्मचारियों के प्रमोशन की फाइल पिछले दिनों दौड़ी और सभी के प्रमोशन हो गए। 2 मई को विभाग से चली फाइल में सेक्शन ऑफिसर ने लिखा कि कोर्ट का फैसला आ चुका है, एेसे में इनके प्रमोशन के आदेश जारी किए जाएं या नहीं। फाइल डायरेक्टर और आयुक्त तक पहुंची। निर्णय हुआ कि डीपीसी कोर्ट के आदेश आने के पहले हो चुकी थी, इसलिए प्रमोशन आदेश जारी किए जा सकते हैं। सहमति बनते ही आदेश जारी कर दिए।

कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं विभाग
एक के बाद एक विभाग द्वारा प्रमोशन किए जाने के मामले में मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है। संघ के अध्यक्ष अशोक शर्मा कहते हैं कि विभाग कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। कोर्ट में याचिका स्वीकार हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में हुए प्रमोशन भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं।

कोर्ट की रोक के बाद भी विभिन्न विभागों द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन दिए जाने का मामला मेरी जानकारी में नहीं है। विभाग किस नियम के तहत एेसा कर रहे हैं, प्रकरण देखकर ही पता सकूंगा।
- लाल सिंह आर्य, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री
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