भोपाल
27 जुलाई 2016। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रथम श्रेणी एवं
द्वितीय श्रेणी पदों के लिये 34 साल पहले वर्ष 1982 में बने राज्य शिक्षा
सेवा नियम बदल दिये हैं तथा अब नये नियम ''''मप्र राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा
सेवा शाला शाखा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016'''' बनाकर उन्हें प्रभावशील
कर दिया है। नये नियमों में अब प्रथम श्रेणी के 137 तथा द्वितीय श्रेणी के
24724 पद होंगे यानी कुल 24 हजार 861 पद होंगे।
नये जारी नियमों
के अनुसार, आयुक्त लोक शिक्षण का एक पद आईएएस से प्रतिनियुक्ति से भरा
जायेगा जबकि संचालक लोक शिक्षण के 3 पदों में से एक आईएएस/राप्रसे से
प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा तथा शेष दो पद अपर संचालकों को पदोन्नति देकर
भरा जायेगा। अपर संचालकों के सात पद होंगे जो संयुक्त संचालकों के 25 पदों
में से किन्हीं सात को पदोन्नति देकर भरे जायेंगे। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी
के उप संचालकों के कुल 97 पद होंगे जो द्वितीय श्रेणी के सहायक संचालकों
के कुल पद 389 पदों में से किन्हीं 97 को पदोन्नति देकर भरा जायेगा। सहायक
संचालकों के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और
शेष पचाय प्रतिशत पद प्राचार्य उमावि संवर्ग को पदोन्नति देकर भरा जायेगा।
इसी
प्रकार द्वितीय श्रेणी के प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शाला के कुल 2660 पद
होंगे जो प्राचार्य हाईस्कूल के कुल 2912 पदों में से किन्हीं 2660 को
पदोन्नति देकर भरे जायेंगे। प्राचार्य हाईस्कूल के 25 प्रतिशत पद स्थानीय
निकायों के वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में से सीधी भर्ती से भरे जायेंगे जबकि
शेष पदों पर उच्चतर माध्यमिक शाला के व्याख्याताओं के 5518 पदों में से
पदोन्नति देकर भरे जायेंगे। एरिया एजुकेशन अधिकारी के कुल 3286 पद
शतप्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जायेंगे। व्याख्याता के पद तृतीय श्रेणी के
उच्च श्रेणी शिक्षक/प्राधानाध्याक माध्यमिक शाला को पदोन्नति देकर भरा
जायेगा।
नये नियमों के अनुसार, प्राचार्य हाईस्कूल को दस वर्ष
की सेवा के बाद प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति मिल
सकेगी जबकि शेष सभी पदों पर पांच वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति मिल सकेगी।
इनका कहना है :
''''सरकार
ने वर्ष 2013 में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग बनाने की घोषणा की थी। अब इस
संवर्ग के गठन के नये नियम बनाकर जारी कर दिये हैं और पुराने नियम खत्म हो
गये हैं।"
- प्रमोद कुमार सिंह, उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग
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