बीएड होल्डर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की मुहर, मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश। प्रदेश के बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब निरस्त नहीं होगी।
Pay-scale / Merit / Counseling / Appointment / Transfer / Court - case & all Madhya Pradesh latest news - Source of Reliable Information
Recent
Breaking News
- सेवा समाप्त करने से अतिथियों में आक्रोश
- MP Atithi Shikshak Selection List: मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षक चयन सूची में ऐसे देखे अपना नाम
- अतिथियों का जमावड़ा: बाइक, कार, बस और ट्रेन में भर भरकर भोपाल पहुंच रहे अतिथि शिक्षक, सीएम हाउस का करेंगे घेराव
- DPI के बाहर अतिथियों का बवाल: ज्वाइनिंग की मांग लेकर पहुंचे अतिथि ने जमीन पर फेंकी डिग्री, ब्लैक लिस्ट हुए हैं हजारों अतिथि शिक्षक!
- आधा माह निकला, नहीं मिला शिक्षकों को वेतन
Recent News
बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत: नियुक्ति अब नहीं होगी निरस्त, DPI के पुराने आदेश पर लगी रोक
राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश के बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के 300 बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब निरस्त नहीं होगी। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए डीपीआई के पुराने आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के बीएड को अमान्य घोषित करने के आदेश के बाद यह मुद्दा उठा था।
खुशखबरीः प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द नहीं होगी, हाईकोर्ट ने दी राहत
mp primary teacher recruitment: मध्यप्रदेश के ऐसे प्राथमिक शिक्षकों को राहत मिल गई है, जिन्हें हाल ही में नौकरी से निकालने का आदेश हो गया था। बीएड धारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब निरस्त नहीं की जाएगी। परेशान प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी को राहत दी है।
अतिथियों का जमावड़ा: बाइक, कार, बस और ट्रेन में भर भरकर भोपाल पहुंच रहे अतिथि शिक्षक, सीएम हाउस का करेंगे घेराव
MP Guest Teacher Protest: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 सितंबर की सुबह से ही अतिथि शिक्षकों का जमावड़ा शुरु हो गया है। प्रदेशभर से अतिथि बाइक, कार, बस और ट्रेनों में भर भरकर भोपाल पहुंचने लगे हैं।
ये सिलसिला 9 सितंबर की रात से ही शुरु हो गया है। अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग और महापंचायत की घोषणाओं को लेकर भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सीएम हाउस का भी घेराव किया जाएगा।
MP News: मध्य प्रदेश के शिक्षकों को राहत, अब नहीं गंवानी पड़ेगी नौकरी, हाईकोर्ट ने निरस्तीकरण के आदेश पर लगाई रोक
भोपाल: मध्य प्रदेश में नौकरी गंवाने जा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब उनकी नियुक्ति रद्द नहीं होगी। मध्य प्रदेश के 300 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के निरस्तीकरण पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद प्रदेश के 300 से अधिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के एक पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए अपना आदेश जारी किया है।
बड़ी खबर: मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का नया टाइम टेबल हुआ जारी, देखे पूरी खबर
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय पर चयन न होने के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी संदर्भ में 2 सितंबर 2024 को राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद, सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें भोपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी।
MP में स्थायी टीचर्स की भर्ती नहीं, एक लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षकों से करायी जा रही पढ़ाई, HC ने मांगा जवाब
Madhya Pradesh Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) शिक्षा व्यवस्था (Education System) में गुणात्मक सुधार करने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत क्या है? यह कुछ आंकड़े बयां करते हैं. सरकार स्कूलों में रिक्त पड़े (Vacant Teacher Posts) और जरूरत के मुताबिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती (Teacher Recruitment Process) ही नहीं कर रही है. इनके स्थान पर 1 लाख 70 हजार अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers in MP) को भर्ती करके उन्हीं से काम चला रही है. इस अव्यवस्था के खिलाफ़ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench) में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट (HC) ने भी सवाल उठाये और सरकार और शिक्षा विभाग (Education Department) को नोटिस (High Court Notice) जारी किए.
मोहन सरकार को कोर्ट का नोटिस, सरकारी स्कूलों में 'स्थायी टीचर भर्ती न' करने के मामले में मांगा जवाब
Permanent Teachers are not being Recruited in MP Government Schools: मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार करने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत क्या है ये आंकड़े बयां करती है. सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पद रिक्त पड़े हुए हैं. वहीं इन पदों पर शिक्षकों को भर्ती नहीं हो रही है, बल्कि इनके स्थान पर 1 लाख 70 हजार अतिथि शिक्षकों को भर्ती करके उन्हीं से काम चला रही है. इस अव्यवस्था के खिलाफ़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई. जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी शिक्षा विभाग पर सवाल उठाये. साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार और शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है.
अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी, मोहन सरकार ने जारी किया आदेश
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लाखों की संख्या में अस्थायी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के पदों को 31 मार्च 2026 तक बनाए रखने का आदेश जारी किया है। यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो आउटसोर्स, संविदा, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे हैं। सरकार के जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक काम करते रहेंगे।
अतिथि शिक्षक करेंगे प्रदर्शन: 10 सितंबर को भोपाल में वादा निभाओ रैली के माध्यम से उठाएंगे अपनी मांगें
अतिथि शिक्षक महासंघ ने 10 सितंबर, मंगलवार को भोपाल में “वादा निभाओ रैली” का आयोजन करने की घोषणा की है। इस रैली का उद्देश्य मुख्यमंत्री निवास की ओर प्रदर्शन कर सरकार से किए गए वादों को पूरा करने की मांग करना है। यह रैली आजाद अतिथि शिक्षक संघ और अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित की जाएगी।
MP: अतिथि शिक्षकों के लिए आखिरी मौका, शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों के लिए आज तक ही कर सकेंगे स्कूल का चयन
MP Guest Teacher: सरकारी स्कूल (Government school) में अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) रखने के लिए विकल्प चयन प्रक्रिया (Option selection Process) का आज यानी सोमवार, 9 सितंबर को आख़िरी दिन है. शाला विकल्प चयन के बाद मेरिट के आधार पर आवेदकों को 10 सितंबर को विद्यालय आवंटित (School Allotted) किए जाएंगे. आवंटित विद्यालय में उपस्थिति 11 सितंबर से शुरू हो जाएगी. बता दें कि गेस्ट टीचर मैनेजमेंट पोर्टल में स्कूल विकल्प चयन की प्रक्रिया 4 सितंबर, 2024 से शुरू हुआ था.
MP स्कूल शिक्षा - हजारों शिक्षक सस्पेंड होना चाहते हैं, गुना फार्मूला फेमस हो गया - NEWS TODAY
क्या कोई शासकीय कर्मचारी सस्पेंड होना चाहता है। आपका उत्तर हो सकता है कि सस्पेंड होना तो शर्म की बात है। कोई कर्मचारी निलंबित होना क्यों चाहेगा परंतु मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में हजारों शिक्षक सस्पेंड होना चाहते हैं। गुना के जिला शिक्षा अधिकारी ने ए क ऐसा फार्मूला खोज निकाला है कि, आप शिक्षक सस्पेंड होने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं।
MP News:शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों बनने का आज है लास्ट मौका आज तक ही कर सकेंगे स्कूल का चयन
MP News:शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों बनने का आज है लास्ट मौका आज तक ही कर सकेंगे स्कूल का चयन सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए विकल्प चयन प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। स्कूल विकल्प चयन के बाद आवेदकों को 10 सितंबर को मेरिट के आधार पर स्कूल आवंटित किए जाएंगे। आवंटित स्कूल में उपस्थिति 11 सितंबर से शुरू होगी। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक प्रबंधन पोर्टल में स्कूल विकल्प चयन की प्रक्रिया 4 सितंबर, 2024 से शुरू हुई थी।
DPI के बाहर अतिथियों का बवाल: ज्वाइनिंग की मांग लेकर पहुंचे अतिथि ने जमीन पर फेंकी डिग्री, ब्लैक लिस्ट हुए हैं हजारों अतिथि शिक्षक!
MP Guest Teacher Protest: मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। 10 सितंबर को राजधानी भोपाल में होने वाले अतिथियों के महाआंदोलन से ठीक एक दिन पहले 9 सितंबर, सोमवार को अचानक बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI पहुंच गए।
MP Atithi Shikshak Bharti 2024: अतिथि शिक्षक भर्ती में स्कूल चयन के लिए रखे इन बातो का ध्यान
MP Atithi Shikshak Bharti 2024: मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस बार यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जा रही है, जिसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी। केवल शैक्षणिक योग्यता और प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। यदि आप इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, तो स्कूल चयन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि आप किसी गलती के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर न हो जाएं।
Big Breaking: शिक्षकों के लिए खुशखबरी मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, अब शिक्षक रिटायरमेंट 62 नहीं 65 साल में
शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र में यह 3 साल का इजाफा उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। यानी, अगर शिक्षक 62 साल की उम्र के बाद भी पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने का मौका मिलेगा। यह निर्णय शिक्षकों के अनुभव और उनकी सेवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया: 8 हजार से ज्यादा पीजीटी व टीजीटी रखने की तैयारी
योगेंद्र शर्मा, Haryana: हरियाणा में शिक्षक भर्ती होने के लिए इंतजार कर रहे और हरियाणा रोजगार कौशल निगम के माध्यम से आवेदन देने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पंजीकरण करा चुके युवाओं को जल्द ही अनुबंध के आधार पर रखने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के अंदर अनुबंध के आधार पर आठ हजार से ज्यादा पीजीटी और टीजीटी विभिन्न विषयों के शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया जल्द ही तेज होने जा रही है, जिससे युवाओं को नौकरी की आस बंधी है।
उज्जैन के सरकारी स्कूलों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त
Ujjain News: धीरज गोमे, उज्जैन। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर उज्जैन के सरकारी स्कूलों में नियुक्ति पाए तीन शिक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने निरस्त कर दी है। इनके नाम गौरव ब्रह्मस्वरूप पाराशर, अनिल सरनाम शर्मा और अशोक पदमचंद्र जैन हैं। प्रकरण की मजेदार बाद ये है कि नियुक्ति भी आनंद शर्मा ने ही की थी, वो भी लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) द्वारा 13 जून 2023 को जारी उस आदेश को दरकिनार रखकर जिसमें स्पष्ट लेख था कि नियुक्ति देने से पहले जिला शिक्षा अधिकारी मेडिकल बोर्ड से अभ्यर्थी की जांच करवा लें और प्रमाण-पत्र सत्यापित करने के बाद नियुक्ति प्रदान करें।
Gwalior News: फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षकों का पर्दाफाश, 16 साल से घर बैठे ले रहे थे सैलेरी
Gwalior News: ग्वालियर जिले में फर्जी कागजातों से शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों का पर्दाफाश होने लगा है। डीएड की फर्जी अंकसूची लगाकर नौकरी पाने वाले 8 शिक्षकों के खिलाफ भितरवार पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती - काउंसलिंग हेतु DPI कमिश्नर को हाई कोर्ट की चेतावनी
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव को अंतिम चेतावनी देते हुए कड़ी फटकार लगाई। कहा की सुनवाई की अगली तारीख से पहले काउंसलिंग का आयोजन करें नहीं तो हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। मामला, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान मेरिट वाले उम्मीदवारों को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्राइबल डिपार्टमेंट में नियुक्त कर दिए जाने का है।