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आखिर शिक्षक प्रदीप जैन निलंबित

दमोह। नोहटा संकुल के अंतर्गत आने वाले हिनौती खेतसिंह प्राथमिक स्कूल में पदस्थ सहायक अध्यापक प्रदीप जैन को आखिरकार जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। यह कार्रवाई डीपीसी द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है, जिसमें उसे कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शासन की योजनाओं का लाभ लेने का दोषी माना गया है। गौरतलब हो कि शिक्षक प्रदीप जैन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी बीएड की अंकूसची की जानकारी ई-सेवा पुस्तिका में दर्ज कराई और उसके आधार पर अध्यापक संवर्ग में शामिल कर होकर वेतनवृद्घियों का लाभ लिया।

इस मामले में जांच के दौरान और कई बिंदु सामने आए हैं जिसमें शिक्षक प्रदीप जैन की ई-सेवा पुस्तिका व हस्त लिखित सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी अलग-अलग है। दो अंकसूची पाई गईं जिनमें जन्म को प्रमाणित करने वाली तारीख का सन्‌ अलग-अलग है। इसके अलावा उसके फिक्सेशन प्रपत्र में उसे प्रशिक्षित शिक्षक माना गया है और उसी के आधार पर उसे अध्यापक संवर्ग में शामिल किया गया और वेतन वृद्घियों का लाभ लिया, लेकिन हस्त लिखित सेवा पुस्तिका में वह जानकारी दर्ज होने पर उसने डीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और उसी आधार पर उसे हटा हाइड में डीएड का एडमिशन मिला। डीएड करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने उसे अनुमति भी दे दी और संकुल प्राचार्य ने उसे रिलीव भी कर दिया, जबकि जो शिक्षक पहले से सहायक अध्यापक संवर्ग में शामिल हो चुका है और प्रशिक्षिण श्रेणी में है, उसे अप्रशिक्षित मानकर ऐसी अनुमति क्यों दे दी गई। शिक्षक प्रदीप जैन के निलंबन के बाद उनकी विभागीय जांच चलेगी और मामला पुलिस में भी दिया जाएगा।
जिला पंचायत सीईओ डॉ जेसी जटिया ने बताया कि डीपीसी राजेंद्र पटैल द्वारा शिक्षक प्रदीप जैन के मामले में दिए गए जांच प्रतिवेदन मे उसे दोषी मानते हुए निलंबित किया गया हैं। शिक्षक पर कूटरचित दस्तावेजों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना और दस्तावेजों में छेड़छ़ाड़ करना प्रतीत हुआ है। शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और अब उसकी विभागीय जांच की जाएगी। इस मामले को पुलिस में भी दिया जाएगा। डीपीसी राजेंद्र पटैल ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर आरोप प्रतीत हुए हैं, जिसे प्रतिवेदन में शामिल कर रिपोर्ट सीईओ जिला पंचायत को सौंपी थी, उन्होंने उसे निलंबित कर दिया है।

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