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बड़ी खबर - शिक्षकों की भती में वरीयता पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जबलपुर. मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में बेहद अव्यवस्थाएं थीं जिनमें से ज्यादातर समस्याएं शिक्षकों के अलग-अलग संवर्गों के कारण सामने आती थीं। प्रदेश में शिक्षकों के अनेक संवर्ग थे - नियमित शिक्षकों के अलावा संविदा शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, अध्यापक, अतिथि शिक्षक आदि के पद बनाकर शिक्षा विभाग किसी तरह अपना काम निकाल रहा था। अब सभी शिक्षकों को समान दर्जा दिए जाने की कोशिश की जा रही है।
प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए भर्ती भी कर रही है। इस भर्ती पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को अहम निर्देश दिए हैं।

मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों को शिक्षकों की भर्ती में वरीयता देने पर करो विचार: हाईकोर्ट
मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के तहत कार्यरत मोबाइल स्त्रोत सलाहकार विशेष शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग की भर्ती में वरीयता देने के संबंध में विचार किया जाए। इनके अभ्यावेदन का 45 दिनों में निराकरण कर दिया जाए। जस्टिस वंदना कसरेकर की सिंगल बेंच ने इन विशेष शिक्षकों के संघ की याचिका का निराकरण करते हुए ये निर्देश दिए।
संघ के सदस्य विशेष शिक्षकों को शिक्षक संवर्ग की भर्ती में 20 फीसदी वरीयता
मप्र मोबाइल स्त्रोत सलाहकार विशेष शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव बेंकट सिंह ने संघ की ओर से याचिका दायर की गई। कहा गया कि राज्य सरकार ने 5 जून 2018 को जारी सर्कुलर में कहा कि संघ के सदस्य विशेष शिक्षकों को शिक्षक संवर्ग की भर्ती में 20 फीसदी वरीयता दी जाएगी। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग की नियुक्ति में इस सर्कुलर का पालन न कर उन्हें वरीयता नहीं दे रहा है।

संघ के उक्त अभ्यावेदन पर विचार कर विधि अनुसार निर्णय लेने के निर्देश
इसके खिलाफ उन्होंने 4 व 20 अगस्त 2018 को सरकार को अभ्यावेदन भी दिए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता संघ के उक्त अभ्यावेदन पर विचार कर विधि अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए।

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