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848 EWS कैंडिडेट क्या बन पाएंगे शिक्षक: HC में होगी फाइनल सुनवाई, चयनित और वेटिंग शिक्षकों पर भी पड़ेगा फैसले का असर

 MP EWS Selected Teachers: उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 मामले में 19 सितंबर को एमपी हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई है। इसके साथ ही 848 EWS कैंडिडेट के भविष्य का फैसला हो जाएगा।

इस पूरे मामले में वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित और वेटिंग शिक्षकों की निगाहें भी लगी हुई है। क्योंकि इसी मामले के कारण 2023 की भर्ती के 4 हजार से अधिक चयनित शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर अटके हुए हैं।

पहले मामला जान लीजिए

स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 की नियुक्ति के लिये परीक्षा कराकर भर्ती (MP EWS Teacher Recruitment) की। 29 सितंबर 2022 को नियोजन प्रक्रिया को नई भर्ती बताकर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों (MP Teacher EWS Candidate) की नियुक्ति रोक दी गई।

इससे 848 EWS उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। जबकि हकीकत यह थी कि इस भर्ती को भी वर्ष 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही की गई थी। इसे EWS उम्मीदवारों (MP EWS Selected Teachers) ने हाईकोर्ट की अलग-अलग बेंच में चैलेंज किया था।

इसलिए अटकी है चयनित शिक्षकों की जॉइनिंग

फरवरी और मार्च में हाईकोर्ट की अलग अलग सिंगल बेंच ने 2018 भर्ती मामले में EWS चयनित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया और 45 दिन के अंदर भर्ती करने का आदेश दिया।

विभाग ने 848 EWS चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने की जगह सिंगल बेंच के इस आर्डर के विरुद्ध 3 अप्रैल को डबल बेंच में चैलेंज कर दिया। जहां इसकी सुनवाई चल रही है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस कर रहे सुनवाई

मामले की सुनवाई एमपी हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डबल बेंच कर रही है। पिछली सुनवाई में एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने स्पष्ट कर दिया था कि मामले की फाइनल सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

चयनित के साथ वेटिंग शिक्षकों का भी भविष्य जुड़ा

डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान कोई स्टे तो नहीं दिया, लेकिन ये जरुर कहा कि सिंगल बेंच के आर्डर को इस तरह से डिनाय नहीं किया जा सकता। जिसके कारण 2023 की भर्ती के 4 हजार से अधिक चयनित शिक्षकों के डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन और च्वाइस फिलिंग के बाद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं।

इधर वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद पदवृद्धि की संभावना भी थी, लेकिन चयनित शिक्षकों की ही ज्वाइनिंग लटकी है तो फिर ऐसे में पदवृद्धि का भी कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि चयनित शिक्षकों के साथ ही पदवृद्धि का इंतजार कर रहे वेटिंग शिक्षक भी इस मामले में अपनी निगाहें लगाए हुए हैं।

बेंच कर चुका है तीखी टिप्पणी

EWS उम्मीदवारों (MP EWS Selected Teachers) से जुड़ी अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति विशाल धगत की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि विभाग ने जानबूझकर यह गलती की है।

बेंच ने सुनवाई के दौरान कोर्ट भांग खाकर नहीं बैठते हैं और इंग्लिश क्लास लगाने की नसीहत जैसी तीखी टिप्पणियां भी की।

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