मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में कोर्ट से 21 लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया था. इसके आधार पर उनका चुनाव भी हो गया था.
बाद में जांच करने पर कई दस्तावेज फर्जी पाए गए. इसके बाद ये मामला कोर्ट जा पहुंचा. मामले में तत्कालीन सीईओ सहित दो कर्मचारी और 18 भर्ती हुए शिक्षकों को आरोपी बनाया गया था.
बुधवार को जिला अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद सभी को दोषी पाया. अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही उन पर तीन-तीन हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
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बाद में जांच करने पर कई दस्तावेज फर्जी पाए गए. इसके बाद ये मामला कोर्ट जा पहुंचा. मामले में तत्कालीन सीईओ सहित दो कर्मचारी और 18 भर्ती हुए शिक्षकों को आरोपी बनाया गया था.
बुधवार को जिला अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद सभी को दोषी पाया. अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही उन पर तीन-तीन हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
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