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फर्जी अंकसूची से हासिल की नौकरी, जपं सीईओ सहित 20 को भेजा जेल

भास्कर न्यूज | भिंड फर्जी अंकसूची से संविदा शिक्षक वर्ग-2 बने 17 शिक्षकों, जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ समेत 20 लोगों को बुधवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) योगेश कुमार गुप्ता ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई।
आरोपियों में जनपद पंचायत के दो बाबू भी शामिल हैं। सभी को बुधवार को जेल भेज दिया गया।

2003 में मेहगांव जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ डॉ. एएस कुशवाह ने संविदा शिक्षक वर्ग-दो में 63 उम्मीदवारों की चयनित सूची जारी की थी। गड़बड़ी की शिकायत पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने चयनित उम्मीदवारों की स्नातक की अंकसूचियां जीवाजी यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति धीरेंद्रसिंह चंदेल से चेक कराईं। इनमें 18 शिक्षकों की अंकसूची फर्जी पाई गईं। इस आधार पर ईओडब्ल्यू ने 24 मार्च 2005 को सीईओ डॉ. कुशवाह, जनपद में अटैच शिक्षक सोखीराम गोयल और सहायक लेखापाल गोपाल के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले में सभी 18 को भी आरोपी बनाया गया। 2009 में ईओडब्ल्यू ने न्यायालय में चालान पेश किया। बुधवार को सभी आरोपियों को दोषी मानकर कोर्ट ने 17 शिक्षक, सीईओ व दो बाबुओं को पांच-पांच साल की जेल, एक-एक हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि आरोपियों में एक शिक्षक अनिल कुमार की पहले ही मौत हो चुकी है।
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