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अतिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग की तारीख तय

सिवनी. शासकीय शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप शिक्षकों की पद स्थापना सुनिश्चित करने के लिये युक्तियुक्तकरण किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने समय सारणी तय की है।
इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने आयुक्त लोक शिक्षण, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्रए आयुक्त नगरपालिक निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। पदस्थापना संबंधी कार्य 10 मई तक पूरा होगा

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शासकीय शालाओं में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की पद.स्थापना किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। प्राथमिक शालाओं में 60 बच्चों तक 2 शिक्षकए 61 से 90 बच्चों तक 3 शिक्षक, 91 से 120 बच्चों तक 4 शिक्षक, 121 से 200 बच्चों तक 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक की पद स्थापना का प्रावधान है। प्राथमिक शाला में 200 से अधिक बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक को छोडकऱ शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। प्राथमिक शाला में शिक्षकों के अंतर्गत सहायक शिक्षकए सहायक प्राध्यापकए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 की स्वीकृत पदों के अनुरूप पद स्थापना की जायेगी।

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