Advertisement

उच्च शिक्षा विभाग: गेस्ट फैकल्टी के लिए नाम में हेरफेर किया तो 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड

इंदौर।प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के अब यदि कोई भी आवेदनकर्ता अपने नाम के कुछ अक्षरों में हेरफेर कर, एक से ज्यादा आवेदन करता है। इससे यदि प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित होती है तो उसे दो साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
 उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के लिए नए नियम के साथ यह व्यवस्थाएं लागू करने के आदेश दिए। गेस्ट फैकल्टी के लिए दो या अधिक विषय में क्वालिफाइड गेस्ट फैकल्टी के लिए किसी एक ही संभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। हालांकि अलग-अलग विषयों के लिए उन्हें अलग-अलग रजिस्ट्रेशन उसी संभाग के लिए करना होगा। 

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव उमाकांत उमराव के अनुसार 2016-17 के लिए सरकारी कॉलेज में आवेदन की नई व्यवस्था लागू कर दी है। सभी प्राचार्यों को इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सभी कॉलेजों में 19 अगस्त तक गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।

 - जिन कॉलेज में रिक्त पदों पर वर्कलोड है, वहां गेस्ट फैकल्टी रखी जा सकेगी। उन्हें 11 महीने के लिए रखा जाएगा। सेमेस्टर पद्धति के अनुसार हर सेमिस्टर में 15 दिन का ब्रेक दिया जाएगा। मेरिट के आधार पर रखा जाएगा।
 -  आवेदक को फॉर्म भरने के बाद दस्तावेज का सत्यापन करने की की आवश्यकता नहीं होगी। कॉलेज आवंटन के बाद फस्ट मेरिट लिस्ट पर किसी आवेदक ने यदि ज्वाॅइन नहीं किया तो उसे अगले चरणों में शामिल नहीं किया जाएगा।  (उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार) 
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC

UPTET news

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

Recent News

Facebook