प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुराने अतिथि शिक्षकों को हटाकर नए अतिथि शिक्षक भर्ती किए जाने के खिलाफ मुख्य पीठ जबलपुर में लगभग 200 याचिकाएं दायर की गईं थीं। इन मामलों की सुनवाई मुख्य पीठ की जस्टिस वंदना कासरेकर और जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ में हुई। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें अागामी आदेश तक काम करते रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लगभग 300 याचिकाएं दायर की गईं हैं। हाईकोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं को मुख्य पीठ जबलपुर बुला लिया गया है।
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अतिथि शिक्षकों की 500 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी हाईकोर्ट
जबलपुर. अतिथि शिक्षकों की लगभग 500 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई
हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में की जाएगी। हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर
खंडपीठ में दायर याचिकाओं को भी मुख्य पीठ जबलपुर बुला लिया गया है। सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई 10 सितंबर को की जाएगी।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुराने अतिथि शिक्षकों को हटाकर नए अतिथि शिक्षक भर्ती किए जाने के खिलाफ मुख्य पीठ जबलपुर में लगभग 200 याचिकाएं दायर की गईं थीं। इन मामलों की सुनवाई मुख्य पीठ की जस्टिस वंदना कासरेकर और जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ में हुई। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें अागामी आदेश तक काम करते रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लगभग 300 याचिकाएं दायर की गईं हैं। हाईकोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं को मुख्य पीठ जबलपुर बुला लिया गया है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुराने अतिथि शिक्षकों को हटाकर नए अतिथि शिक्षक भर्ती किए जाने के खिलाफ मुख्य पीठ जबलपुर में लगभग 200 याचिकाएं दायर की गईं थीं। इन मामलों की सुनवाई मुख्य पीठ की जस्टिस वंदना कासरेकर और जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ में हुई। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें अागामी आदेश तक काम करते रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लगभग 300 याचिकाएं दायर की गईं हैं। हाईकोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं को मुख्य पीठ जबलपुर बुला लिया गया है।
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