सागर | मध्य प्रदेश
राज्य सहित हर शहर में इस समय चल रही विद्यालय के अतिथि शिक्षकों को भर्ती
करने की प्रक्रिया उलझती ही जा रही है प्रबंध-विभाग से जारी किए गए
निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के हिसाब से मेरिट सूची के अनुसार
रिक्त पड़े पदों पर अतिथि अध्यापको को सम्मिलित किया जा चुका है
वही पहले
से कार्य कर रहे हैं अतिथि अध्यापक उच्च न्यायालय का वह आदेश प्राप्त करके
विद्यालय से लेकर डीईओ के ऑफिस तक जा रहे हैं |
इसके अंतर्गत उनको सम्मिलित कराए जाने
के बारे में लिखा हुआ है ऐसे समय में इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है कि
जिस विद्यालय में पहले से कार्य कर रहे हैं आवेदक जो न्यायालय से आदेश लेकर
आ चुके हैं, उस जगह पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आए हुए आवेदक की यदि
जॉइनिंग हो जाती है तो रिक्त पड़े एक ही पद हेतु दो व्यक्ति आवेदक बन
जाएंगे |
ऐसी स्थिति में विद्यालय के
प्रधानाध्यापक से लेकर बीईओ, डीईओ आदि अधिकारियों के समक्ष यह समस्या पैदा
हो गई है की किस आवेदनकर्ता को पद पर रखा जाए तथा किस आवेदनकर्ता को बाहर
का रास्ता दिखाया जाए इस समय तो जो
आवेदक डीईओ ऑफिस अपने से संबंधित में आए उच्च न्यायालय के निर्देश को लेकर
वहां पर पहुंचे हैं उन को सम्मिलित करने हेतु डीईओ ऑफिसर ने उनसे जुड़े
हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आदेश जारी कर दिया है |
इस प्रकार की समस्या से संबंधित कई
प्रश्न उन्होंने कहा कि हम उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर
रहे हैं इस बीच मालथौन खंड के सागौनी क्षेत्र, बांदरी उच्च सेकंडरी
विद्यालय सहित बंडा खंड के पिड़रुआ विद्यालय में पूर्व समय से कार्य करने
वाले लगभग 14 अतिथि अध्यापक भी स्वयं का आदेश प्राप्त कर लाएं हैं |
Pay-scale / Merit / Counseling / Appointment / Transfer / Court - case & all Madhya Pradesh latest news - Source of Reliable Information
Social Media Link
Important Posts
UPTET news
Advertisement
Related Posts
';
(function() {
var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
(document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
})();