सीहोर | सामान्यप्रशासनविभाग ने आदेश जारी किया है कि स्वच्छता अभियान से जुड़ी गतिविधियों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाए।
उनकी भूमिका सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रहेगी। आदेश के मुताबिक सामूहिक विवाह सम्मेलन, शौचालयों के निर्माण कार्यों से जुड़ी गतिविधियों जैसे कामों में शिक्षकों को लगाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी।
उनकी भूमिका सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रहेगी। आदेश के मुताबिक सामूहिक विवाह सम्मेलन, शौचालयों के निर्माण कार्यों से जुड़ी गतिविधियों जैसे कामों में शिक्षकों को लगाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी।