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MP के बीएड होल्डर प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत: अब निरस्त नहीं होंगी नियुक्तियां

 Primary Teachers Bharti: मध्य प्रदेश के बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने से बच गई है। उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें राहत दी है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) की आयुक्त ने पुराने आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे करीब 300 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी बच गई है। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।

28 अगस्त को जारी हुआ था आदेश

डीपीआइ संचालक ने 28 अगस्त को एमपी के जिला शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया था कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगी।

बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी पात्रता

प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2020 में 18 हजार पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त 2023 के आदेश के बाद बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना जा रहा है। एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त करने के बाद लगभग 300 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया था। हालांकि अब हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। अब प्रदेश के इन 300 बीएडधारी प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति निरस्त नहीं की जाएगी।

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