मध्य प्रदेश के बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश
के 300 बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब निरस्त नहीं होगी।
हाईकोर्ट ने राहत देते हुए डीपीआई के पुराने आदेश पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के बीएड को अमान्य घोषित करने के आदेश के बाद यह मुद्दा उठा
था।
बीएड की डिग्री को अमान्य किया था
दरअसल, 28 अगस्त को प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को डीपीआई संचालक की
ओर से एक आदेश जारी किया गया था। आदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति
को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख था, जिसके मुताबिक,
SC ने 11 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड की
डिग्री को अमान्य किया था।