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आरक्षण, आयु सीमा और आंदोलन में उलझे संविदा शिक्षक भर्ती नियम

प्रदेश में कार्यरत संविदा शिक्षकों को आगामी भर्ती परीक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण व 9 साल की छूट देने के बाद अब शासन नियमों में उलझ गया है।


कम अनुभव वाले अतिथि शिक्षकों को कितना बोनस दिया जाए तथा आयु में कितनी छूट दी जाए, यह तय नहीं हो पा रहा है। अफसरों को डर है कि कहीं अतिथि शिक्षकों को कम लाभ मिला, तो वह आंदोलन करेंगे और बोनस व आयु का ज्यादा लाभ दिया, तो फ्रेश बीएड, डीएड किए हुए लाखों आवेदक भर्ती नियमों का विरोध कर सकते हैं। इसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग व पीईबी के अफसर भर्ती नियमों को फाइनल करने के बजाय परीक्षा को होल्ड पर रखे हुए हैं। विभागीय अफसर भर्ती नियमों में संशोधन की बात कहकर अभी भर्ती को टाल रहे हैं। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक एकेएस भदौरिया का कहना है कि हम परीक्षा कराने को भी तैयार हैं, लेकिन अभी हमें नए भर्ती नियम नहीं मिले हैं। नियम मिलते ही हम परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग से नियम मिलने के बाद पीईबी को पात्रता परीक्षा कराने में तीन से चार महीने लगेंगे। हर दिन 54 हजार आवेदकों को परीक्षा में बैठाने की व्यवस्था पीईबी के पास है, लेकिन इस बार पीईबी 60 हजार आवेदकों को बैठाने की व्यवस्था कर रहा है।

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