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अध्यापक की मृत्यु पर आश्रितों को मिलेंगे अब 50 हजार रुपए

शिवराज सरकार ने अध्यापकों की दी बड़ी सौगात
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को अनुग्रह राशि की सीमा 25 हजार रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 50 हजार रुपए कर दी गई है। मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव एसआर चौधरी ने इसके आदेशर जारी कर दिए हैं। अध्यापक की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के लिए अनुग्रह राशि अब 50 हजार रुपए दी जाएगी।


प्रदेश टुडे संवाददाता, जबलपुर
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षाकर्मियों की अनुग्रह राशि दोगुनी की गई है। पहले शिक्षाकर्मियों को यह अनुग्रह राशि 25 हजार रुपए के संबंध में आदेश पूर्व से हैं।
जानकारी के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत पंचायत संवर्ग के अध्यापकों के परिवारों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने पंचायत संवर्ग के इन सेवारत अध्यापकों  की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 25 हजार रूपए से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी है। यह राशि छह महीने के मूल वेतन की सीमा के अधीन होगी।

शासन ने आदेश का अनुमोदन कर भेजी जानकारी
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और इसकी जानकारी से कलेक्टर, जेडी और डीईओ तक  पहुंचा दी है। Ñआदेश में राज्य शासन पिछले आदेश का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत शिक्षक पंचायत संवर्ग की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को छह महीने के मूल वेतन के बराबर अथवा रूपए 25 हजार, जो भी कम हो, अनुग्रह राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सेवा में रहते हुए अध्यापक की  मृत्यु होने पर उनके परिवार को 50 हजार रूपए दिए जाएंगे। 

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