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अतिथि शिक्षकों को बताया पिटाई से नहीं प्यार से पढ़ाएं बच्चों को

भास्कर संवाददाता| मुलताई  ब्लॉक के जामगांव के माध्यमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक ने पांच छात्राओं की पिटाई कर दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने मंगलवार को ब्लॉक के स्कूल में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की बैठक लेकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जानकारी दी।
छात्र-छात्राओं की पिटाई करने के बजाय उन्हें खेल-खेल में विषयों का ज्ञान देने की समझाइश दी।

बीईओ आईआर खातरकर ने कहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-छात्राओं को शारीरिक दंड देना अपराध की श्रेणी में आता है। बीआरसी अतुल माकोड़े ने कहा अतिथि शिक्षकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। छात्र-छात्राओं की पिटाई करने से संबंधित शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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