अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तरह लाभ दें

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर निवासी अतिथि शिक्षक रचना चक्रवर्ती सहित 8 अन्य को गुरुजी की तरह सभी लाभ देने का महत्वपूर्ण आदेश सुनाया। न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता प्रवीण सेन, मनीष अंगीरा, प्रवीण कटहरा, नीलेश जैन ने रखा। उन्होंने दलील दी कि अतिथि शिक्षकों से काम तो सामान्य शिक्षकों जितना ही लिया जाता है,
लेकिन वेतन के नाम पर महज थोड़ा सा मानदेय मिलता है, जिससे घर नहीं चलाया जा सकता। लिहाजा, गुरुजी की तरह बीएड-डीएड की बाध्यता समाप्त कर समान के काम के लिए समान वेतन व संविदा शाला शिक्षक बनाया जाए।

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