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शिक्षकों की हड़ताल अवैधानिक : हाईकोर्ट, शिवराज ने ट्विटर पर की अपील

नियमितीकरण, वेतन निर्धारण और संविलियन की मांगों पर अध्यापक अडिग हैं। उन्होंने 25 सितंबर को राजधानी में रैली निकालने का तय किया है। जबकि जबलपुर हाईकोर्ट ने अध्यापकों की हड़ताल को अवैधानिक करार देते हुए उन्हें काम पर लौटने का आदेश दिया है। इस आदेश के आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्विटर पर पोस्ट कर अध्यापकों से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की अपील की।

काम पर लौटें अध्यापक : हाईकोर्ट जबलपुर हाईकोर्ट में बुधवार को आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले हो रहे टीचर्स के आंदोलन पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने आंदोलन को अवैधानिक करार दिया और अध्यापकों को सख्त हिदायत दी कि वे जल्द से जल्द काम पर लौटें अन्यथा उनके खिलाफ शासन कठोर कार्रवाई करेगा। आंदोलन के खिलाफ अधिवक्ता विजय सोनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आंदोलन के कारण बच्चों के शिक्षा अधिकार, विद्यार्थियों की समस्या और प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था ठप होने की समस्या पर हाईकोर्ट का ध्यान खींचा।
शिवराज ने ट्विटर पर की अपील, कहा- मांगों पर करेंगे विचार
मंत्री से भी नहीं बनी बात गौरतलब है कि एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापकों को अल्टीमेटम दिया था कि वे पहले आंदोलन की जिद छोड़ें, उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकेगी, पर अध्यापकों ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वे शुक्रवार को भोपाल में रैली करके ही रहेंगे।
कैबिनेट की बैठक के बाद अध्यापकों के दस सदस्यीय प्रतिनिधमंडल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव से मिलकर अपनी मांगों को पूरी करने की बात रखी थी, पर इस बैठक में ऐसी कोई सहमति नहीं बन पाई, जिससे प्रस्तावित रैली या आंदोलन को समाप्त किया जा सके। अध्यापक संयुक्त मोर्चा का कहना है कि आम अध्यापक भी इस आंदोलन से जुड़ चुका है, ऐसे में इसे अभी खत्म नहीं किया जा सकता।

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