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DATIA में 2 शिक्षक और UMARIA में पंचायत सचिव सस्पेंड

 भोपाल। कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाई गई ड्यूटी में लापरवाही के कारण दतिया में 2 शिक्षकों एवं एक भृत्य तथा उमरिया जिले में 1 ग्राम पंचायत सचिव को सस्पेंड किया गया है। दोनों शिक्षक कर्तव्य पर अनुपस्थित थे जबकि उमरिया की पंचायत में लगभग 250 लोगों के समूह ने जवारा विसर्जन किया।


दतिया में संजय धाकड़ और गिरजेश अग्रवाल सस्पेंड

दतिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दो शिक्षक एवं एक भृत्य की ड्यूटी कोविड कंट्रोल रूम में लगाई गई थी। लेकिन उक्त कर्मचारियों द्वारा कंट्रोल रूम में उपस्थिति दर्ज न करने के कारण कलेक्टर श्री संजय कुमार ने विकास खण्ड़ स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र सेवढ़ा के प्रस्तुत प्रतिवदेन पर तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की गई है। जिसमें शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय रामपुरा खुर्द के प्राथमिक शिक्षक श्री संजय धाकड़ की ड्यूटी कोविड कंट्रोल रूम के तहत् भगुआपुरा आलमपुर मार्ग पर लगाई गई थी। जबकि शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुअंरपुरा के प्राथमिक शिक्षक श्री गिरजेश अग्रवाल और शासकीय माध्यमिक विद्यालय मंगरौल के भृत्य श्री पन्नालाल त्यागी की ड्यूटी कोविड कंट्रोल रूम सेवढ़ा पर लगाई गई थी उक्त कर्मचारियों द्वारा कंट्रोल रूम पर उपस्थित न होने के आरोप में विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक सेवढ़ा के प्रतिवदेन के आधार पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। 

उमरिया में ग्राम पंचायत सचिव नत्थू सिंह सस्पेंड

उमरिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुल गुप्ता ने पंचायत सचिव ग्राम पंचायत निगहरी नत्थू सिंह को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत करकेली नियत किया गया है। 

पटवारी हल्का चैन सिंह द्वारा थाना कोतवाली उमरिया में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि 27 अप्रैल 2021 को समय सायं 7.00 बजे स्थान ग्राम निगहरी में लगभग 200- 250 व्यक्तियों की उपस्थिति में बैण्ड बाजे के साथ जवारा विसर्जन किया गया और एक साथ पूजन किया गया। जिसमें कोविड गाईडलाईन का उल्लंघन हुआ है। जबकि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला संपूर्ण उमरिया जिले के नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया था। उसके उपरान्त पंचायत सचिव ग्राम पंचायत निगहरी द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक का उल्लंघन किया जाना पाया गया है।

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