रीवा ब्यूरो
शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के चार महीने बीत जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों
में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद अभी तक भर नहीं पाए हैं। शासन द्वारा आॅनलाइन
प्रक्रिया के तहत अतिथि शिक्षकों की भर्ती का प्रयास किया गया था। लेकिन
प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के पद नहीं भर पाए थे।
जिसको देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं
के लिए आॅफलाइन तरीके से अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू की गई।
जिसके तहत विद्यालयों में अतिथि शिक्षक पद के लिए फार्म जमा किए जाने थे।
इस प्रक्रिया में पहले से पढ़ा रहे कई अतिथि शिक्षकों को मौका नहीं मिल पाया
था। जिससे नाराज होकर शिक्षकों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
अतिथि शिक्षकों की भर्ती से संबंधित इस याचिका की सुनवाई 17 सितम्बर को
होनी है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने लगाई रोक
17 सितम्बर को हाईकोर्ट में होने वाली याचिका की सुनवाई को देखते हुए स्कूल
शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है।
समस्त सहायक संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी दे दी
गई है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट
द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर ही आगे भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।