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शिक्षकों के सेवा भर्ती नियम जारी, 2.35 लाख अध्यापकों को मिलेगा लाभ

भोपाल, 31 जुलाई (उदयपुर किरण). मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा मंगलवार को राज्य शिक्षा सेवा के तहत शिक्षकों के सेवा भर्ती नियम जारी कर दिए हैं. प्रदेश के करीब दो लाख 35 हजार अध्यापकों का इसका लाभ मिलेगा.

राज्य शासन द्वारा मंगलवार को शिक्षकों के सेवा भर्ती नियम के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक तीन संवर्ग तीन के रहेंगे. अधिसूचना जारी होने के साथ ही स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में अध्यापकों के संविलियन का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि प्रदेश में दो लाख 35 हजार से अधिक अध्यापकों को इसका फायदा होगा.

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