Important Posts

Advertisement

highcourt का आदेश - महिला अध्यापकों को मिले मातृत्व अवकाश

जबलपुर। प्रदेश की महिला अध्यापकों को पूरे ७३० दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद महिला अध्यापकों को मातृत्व पालन अवकाश की राह खुल गई है।
हाईकोर्ट ने पनागर की शासकीय प्राथमिक शाला, गोविंदगंज की सहायक अध्यापक सारिका अग्रवाल के मामले में सुनवाई के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया है। सारिका अग्रवाल द्वारा संकुल प्राचार्य, कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, पनागर के समक्ष संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन दिया गया था पर उनका आवेदन प्राचार्य द्वारा उसी दिन निरस्त कर दिया गया। सारिका अग्रवाल द्वारा इसको चुनौती देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा श्रीमती सारिका अग्रवाल को 730 दिवस का संतान पालन अवकाश प्रदान करने हेतु स्पष्ट आदेश विभाग को दिए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मातृत्व संबंधी अवकाश पर रोक लगाने संबंधी आदेश को भी निरस्त कर दिया है।

ये है मामला
पनागर की शासकीय प्राथमिक शाला, गोविंदगंज में श्रीमती सारिका अग्रवाल पदस्थ हंैं। नगरपालिका परिषद के स्वामित्व के इस स्कूल में वे सहायक अध्यापक के रूप में पदस्थ हैं। श्रीमती सारिका अग्रवाल द्वारा संकुल प्राचार्य, कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, पनागर के समक्ष संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन दिया गया था। उन्होंने दिनांक 05.09.2017 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन दिनांक 05. 09.17 को ही प्राचार्य द्वारा निरस्त कर दिया गया। सारिका अग्रवाल द्वारा इसको चुनौती देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा श्रीमती सारिका अग्रवाल को 730 दिवस का संतान पालन अवकाश प्रदान करने हेतु स्पष्ट आदेश विभाग को दिए गए हैं। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा संतान पालन अवकाश के दौरान निर्धारित वेतन दिए जाने की बात भी कही गई है। याचिककर्ता के अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने बताया कि हाईकोर्ट ने 730 दिवस का संतान पालन अवकाश वेतन सहित प्रदान करने का आदेश दिया है।


ग्वालियर खंडपीठ भी कर चुकी है निरस्त
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महिला अध्यापकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता से वंचित किया जा रहा था। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 06. 08. 2016 द्वारा आदेश जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी इस आदेश को अपास्त घोषित कर दिया गया। विशेष बात यह भी है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महिला अध्यापकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता से वंचित किए जाने संबंधी इस आदेश को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा भी निरस्त किया जा चुका है।

UPTET news

Facebook