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लाखों युवाओं का सपना टूटा, नहीं बन पाएंगे शिक्षक

भोपाल/ इंदौर डीबी स्टार प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए संविदा अध्यापक वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के तहत भर्ती परीक्षा आयोजित कर रही है। परीक्षा का जिम्मा पीईबी को सौंपा गया है। 28 फरवरी से 27 मार्च तक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन बुलाए गए हैं।
19 जून, 17 जुलाई और 31 जुलाई को पेपर होंगे। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों में से 41500 पदों पर संविदा अध्यापकों का चयन किया जाएगा। विभाग के भर्ती नियमों के अनुसार परीक्षा में केवल वे ही उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे, जिनका बीएड, डीएड या एमएड कंपलीट हो चुका है। यानी जो छात्र अभी फाइनल ईयर (सेकंड) में हैं और जिन्हें भर्ती परीक्षा से पहले डिग्री मिलना है, वे अपात्र माने जा रहे हैं।

शासन के इस नियम के चलते प्रदेश के लाखों आवेदकों का शिक्षक बनने का सपना टूट गया है। संविदा अध्यापक के तीनों वर्ग की परीक्षा में 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे। पदों की संख्या के मुताबिक एक पद के लिए 40 दावेदार होंगे। भर्ती में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक मिलेंगे। 200 से 399 दिवस तक पढ़ाने का अनुभव होने पर 5 अंक, 400 से 599 दिन पढ़ाने पर 10 अंक और 600 दिन से अधिक पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को 15 बोनस अंक मिलेंगे।

हमें भी मिले मौका

 संविदा शिक्षक भर्ती में बीएड, डीएड और एमएड सेकंड (अंतिम) वर्ष के उम्मीदवारों को पात्र नहीं माना गया है। परीक्षा होने तक हमारा कोर्स कंपलीट हो जाएगा और हम पात्र हो जाएंगे। नए नियम से हमारा शिक्षक बनने का सपना टूट जाएगा। इस नियम को बदलकर हमें भी मौका मिलना चाहिए।  सौरभ, अंकिता, मनोज, सपना (सभी बीएड सेकंड ईयर छात्र)

हम सिर्फ परीक्षा लेते हैं

 पीईबी सिर्फ परीक्षा आयोजित कर संबंधित विभाग के नियमानुसार चयन करता है। संविदा अध्यापक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने क्या नियम तय किए हैं? इस पर कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी हमें विभाग से भर्ती नियम नहीं मिले हैं।  आलोक चौबे, परीक्षा नियंत्रक, पीईबी

नए नियम पर विचार कर रहे

 यह सही है कि इस बार संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिर्फ बीएड, डीएड और एमएड कंपलीट करने वाले उम्मीदवारों को शामिल करने का फैसला हुआ है। हालांकि इस पर आपत्तियां आई हैं। शासन नए नियम पर विचार कर रहा है। फिलहाल इस संबंध में कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है।  दीपक जोशी, स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 

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