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बीच सत्र में शिक्षकों का समायोजन

भास्कर संवाददाता | शिवपुरी अब बीच सत्र में शैक्षणिक पदों के अनुरूप शालाओं में अतिशेष शिक्षकों, अध्यापकों की पदस्थापना का कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करनी है। जिसमें शिक्षा विभाग को आदेश ही हाल में मिला है।
ऐसे में विषयमान के आधार पर विभाग सूची जारी समय पर कर सकेगा इसमें संदेह है। खासबात यह है कि अध्यापक संवर्ग की पदस्थापना एक निकाय से दूसरे निकाय में नहीं होगी और इसी तरह विधवा, तलाकशुदा महिला शिक्षकों को इसमें छूट मिलेगी इसके साथ ही 40 फीसदी विकलांगता वाले महिला पुरुष भी इस प्रक्रिया से अछूते रहेंगे।इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विकासखंडों के लिए ब्लाक स्तरीय समितियां गठित कर दी है।

यह कार्यक्रम हुआ जारी

विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत आपत्ति निराकरण 22 सितंबर तक किया जाकर काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थापना प्रस्ताव 26 सितंबर तक तैयार किए जाएंगे और 30 सितंबर तक संबंधित शिक्षक, अध्यापक को नवीन पदस्थापना पर अपना पदभार ग्रहण करना होगा। विभाग ने यह भी तय किया है कि समय सीमा में जो जिला शिक्षा अधिकारी अथवा प्राचार्य पदीय संरचनानुसार पदस्थापना की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे उनकी गोपनीय चरित्रावली में यथा स्थिति की टीप अंकित की जाएगी।

छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी

बीच सत्र में शिक्षकों व अध्यापकों का युतियुक्तकरण किया जा रहा है। जो कि किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। हमारे स्कूलों में झंडे से झंडे यानि कि 15 अगस्त से 26 जनवरी तक स्कूलों में विशेष पढ़ाई होती है। अभी भर्ती होना नहीं हैं। इसलिए हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों में शिक्षकों के युतियुक्तकरण के बाद उनके विषयों के पद खाली पड़े रहेंगे। जिससे छात्रों की पढ़ाई काफी प्रभावित होगी। स्नेह सिंह रघुवंशी, जिलाध्यक्ष राज्य अध्यापक संघ

पदस्थापना का यह रहेगा प्राथमिकता कार्यक्रम

अध्यापक संवर्ग की पदस्थापना 1 निकाय से दूसरे निकाय में नहीं की जाएगी।

विधवा, तलाकशुदा, महिला शिक्षकों को छूट रहेगी। 40 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले महिला/पुरुष प्रक्रिया से अछूते रहेंगे।

ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृति में 1 वर्ष से कम समय शेष है वे भी प्राथमिकता क्रम में हैं।

कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ओपन हार्ट , बायपास सर्जरी, पैरालाइसिस ग्रस्त पुरुष शिक्षक प्रक्रिया से बाहर रहेंगे।

विषयमान के आधार पर ऐसे होगी गणना

स्वैच्छिक काउंसिलिंग के उपरांत वरिष्ठता एवं विषयमान के आधार पर अतिशेष शिक्षकों की गणना जिस क्रम में की जाएगी। उसके तहत सबसे पहले पुरुष, फिर महिला, ऐसी महिला पुरुष जिनकी सेवानिवृति में 1 वर्ष से कम समय है, विधवा अथवा तलाकशुदा महिला शिक्षक, बीमारी से ग्रस्त पुरुष , महिला शिक्षक

अतिशेष की पदस्थापना अन्य शालाओं में रिक्त स्थान में दिए गए विकल्प के आधार पर होगी। जिसमें पहले संकुल अंतर्गत फिर विकासखंड और फिर जिले के भीतर या निकटतम विकास खंड में पदस्थापना दी जाएगी।

दावे-आपत्ति मांगी जाएगी

इस आदेश के क्रम में हमने अतिशेष शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरु कर दी है,ब्लाक स्तर पर भी समितियां गठित कर शालाओं में अतिशेष शिक्षकों की सूची को फायनल किया जा रहा है,जिसके बाद दावे - आपत्ति मांगी जाएगी। परमजीत सिंह गिल,जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी

ऐसी होगी पदीय संरचना

प्रत्येक माध्यमिक शाला में न्यूनतम 3 शिक्षकों में से 1 गणित एवं विज्ञान, 1 सामाजिक विज्ञान एवं 1 भाषा शिक्षक अंतर्गत अंग्रेजी विषय का शिक्षक उपलब्ध कराना है।

यदि छात्र शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक है तो शिक्षक पद की पूर्ति के लिए 6वा शिक्षक सामाजिक विज्ञान का होगा।

उमावि के लिए 11 मार्च 2013द्वारा जारी की गई पद संरचना लागू होगी।
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