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जन शिक्षको को हाई कोर्ट से मिली राहत, काम पर वापस लौटे

सीधी. कार्य मे लापरवाही का आरोप लगाकर जिन आधा दर्जन जन शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही जिला प्रशासन ने की थी उस पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रोंक लगा दिया है न्यायालय से राहत मिलने पर जन शिक्षकों के जान मे जान आ सकी है.
बता दे की 6 जुलाई 2016 को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सात जन शिक्षकों अशोक कुमार शर्मा जन शिक्षक सोन वर्षा, अभयराज योगी, जितेंद्र सिंह चौहान जन शिक्षक अमरवाह, सूरज प्रसाद विश्वकर्मा जन शिक्षक सेमरिया, पंकज निगम और धीरज सिंह चौहान जन शिक्षक सीधी क्र.2, अजय कुमार पाण्डेय जन सीधी खुर्द को जिला शिक्षा केन्द्र सीधी के अनुज्ञा पर तत्कालीन कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने जन शिक्षक पद से पृथक करते हुये एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी थी. जिसके खिलाफ सभी जनशिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी. जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है.

सभी जन शिक्षकों के प्रकरण की पैरवी विद्वान अधिवक्ता विष्णुदेव सिंह चैहान ने की थी. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश के परिपालन में माननीय कलेक्टर महोदय अभय कुमार वर्मा ने सभी जन शिक्षकों को वापस उनके कार्य स्थान में भेज दिया है. यह विदित हो कि कलेक्टर अभय कुमार वर्मा गंभीर प्रकृति एवं अनुभवी कलेक्टरों में से एक हैं एवं कार्य के प्रति सजग हैं. सभी जन शिक्षक अपने-अपने कार्य स्थान कार्य में जुड़ गये. ज्ञात हो कि ये सभी जन शिक्षक कर्तव्य निष्ठ एवं ईमारदार साफ - स्वच्छ प्रकृति के जन शिक्षक हैं. छोटे-मोटे आरोप लगाकर हटाया जाना एक साजिस का हिस्सा था जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने नकारते हुये स्थगन आदेश जारी किया.
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