सीहोर | फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक शिक्षक पर अपनी तीन बेटियों को
छात्रवृत्ति दिलाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवादी अविनाश नागर निवासी ग्वालियर
ने एडवोकेट वीरसिंह सिसौदिया के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था।
इस पर
न्यायालय ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 156(3) में स्वीकार कर
आदेशित किया कि मूल परिवाद एवं संलग्न दस्तावेज कोतवाली थाना प्रभारी को इस
आदेश से भेजे जाएं कि परिवाद पत्र में उल्लेखित संज्ञेय अपराधों के संबंध
में मामला दर्ज कर जांच कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। न्यायालय के
आदेश पर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को भोपाल नाका निवासी शिक्षक सुरेश कुमार
पलिया और उनकी तीन पुत्रियों के खिलाफ फर्जी तरीके से छात्रवृति प्राप्त
करने का मामला दर्ज कर लिया है।