ग्वालियर|हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को राहत देने से इनकार कर दिया।
देवेंद्र रावत व अन्य की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा-
याचिकाकर्ताओं को स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षक के पद पर केवल
शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए नियुक्त किया था।
ऐसे में उन्हें राहत नहीं
दी जा सकती। स्कूल शिक्षा विभाग ने 7 जुलाई 2018 को रिक्त पदों को भरने का
आदेश जारी किया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी लेकिन कोर्ट ने याचिका
खारिज कर दी। अपील पेश करते हुए देवेंद्र व अन्य के वकील ने कोर्ट को बताया
कि मप्र शासन अस्थायी कर्मचारी के स्थान पर अन्य अस्थायी कर्मचारी को
नियुक्त करने जा रही है। चूंकि सभी याचिकाकर्ता लंबे समय से अतिथि शिक्षक
के पद पर काम कर रहे हैं , ऐसे में जब तक इन पदों पर नियमित भर्ती नहीं हो
जाती, इन्हें ही काम करने का अवसर दिया जाए। नए अतिथि शिक्षकों को भर्ती
करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनके तर्कों को कोर्ट ने खारिज करते हुए
अपील खारिज कर दी।