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स्कूल बस में छात्राओं के साथ शिक्षक की मौजूदगी होगी अनिवार्य

सुरक्षा के मद्देनजर अब वह वाहन पेट्रोल-डीजल पंप पर नहीं जा सकेंगे,जिनमें बच्चे सवार हों। वहीं नियमों का पालन न करने वाले स्कूल वाहनों के परमिट निरस्त कराए जाएंगे।


भोपाल। स्कूल बसों में लगातार बढ़ रही छेड़-छाड़ की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक फैसला लिया है। इसके तहत स्कूल बस में यदि एक छात्रा भी है,तो उसमें शिक्षक की मौजूदगी अनिवार्य होगी।

अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को स्कूल शिक्षामंत्री विजय शाह ने यह घोषणा की है। यहां तक की सुरक्षा के मद्देनजर अब वह वाहन पेट्रोल-डीजल पंप पर नहीं जा सकेंगे, जिनमें बच्चे सवार हों।

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