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नवोदय के 53 शिक्षकों को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक

सिटी रिपोर्टर| भोपाल/ जबलपुर हाईकोर्ट ने नवोदय विद्यालयों के 53 शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी है। इस मामले में काेर्ट ने नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त और उपायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई का मौका दिए बिना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन माना है।


हाईकोर्ट ने नवोदय विद्यालय समिति भोपाल के उपायुक्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 82 शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इनमें से 53 ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उक्त कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि ये सभी शिक्षक अगली सुनवाई तक पूर्ववत काम करेंगे। मामले पर गुरुवार को सुनवाई के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जस्टिस अंजुली पालो की खंडपीठ ने नवोदय विद्यालय समिति नोएडा के आयुक्त और उपायुक्त भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।

ग्वालियर के राघवेन्द्र यादव सहित 53 शिक्षकों ने याचिका दायर कर बताया कि दो साल पहले उनकी नियुक्ति हुई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कोर्ट को बताया कि किसी ने समिति को शिकायत की थी कि नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। ये शिकायत केवल तीन शिक्षकों के संबंध में थी। बाद में सीबीआई ने जांच कर साक्षात्कार में गड़बड़ी बताई थी। इसके अलावा समिति ने आंतरिक जांच भी की।
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