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शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में 21 आरोपियों को पांच साल का कारावास

ग्वालियर. भिण्ड के मेहगांव जनपद पंचायत में वर्ष 2003 में हुए संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्जी अंकसूचियों के आधार पर चयन करने पर एक तत्कालीन प्रभारी सीईओ व दो कर्मचारियों के अलावा चयनित होने वाले 18 शिक्षकों को विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने पांच-पांच साल का कारावास व एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भुगताने का फैसला सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक प्रवीण दीक्षित के बताया कि जनपद पंचायत मेहगांव में वर्ष २००३ में संविदा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी व पशु चिकित्सक डॉ. एएस भदौरिया, शिक्षा अधिकारी सोखीराम गोयल व सहायक लेखापाल गोपाल सिंह भदौरिया द्वारा कूटरचित दस्तावेजों व फर्जी अंकसूचियों के आधार पर रामबाबू सिंह धाकड़, श्रीनिवास गौड़, विश्वनाथ पाण्डे, अनिल कुमार शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, पीयूष ओझा, राजपाल सिंह, अक्षय कुमार, देवेंद्र प्रताप सिंह, नरसिंह भदौरिया, रामराज सिंह धाकड़, वीरेंद्र सिंह कौशल, दिलीप सिंह यादव, ओमप्रकाश सिंह यादव, सुदेश सिंह यादव, अहिबरन सिंह मौर्य, राजेश कुमार, देवेंद्र गौड़ का शिक्षक के पद पर चयन कर दिया गया था। फर्जी अंकसूची लगाकर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वालों में एक आरोपी अनिल शर्मा की मौत हो चुकी है।

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