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विभागीय अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओ में कार्यरत नियमित शिक्षक/कर्मचारियों को पांचवा वेतनमान देने हेतु

संदर्भित शासन के आदेश के द्वारा विभागीय अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओ में कार्यरत नियमित शिक्षक/कर्मचारियों को पांचवा वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 1996 से स्वीकृत करते हुए एरियर्स की राशि का भुगतान पांच समान वार्षिक किश्तों में किये जाने की शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है-

1 – अशासकीय संस्थाओ के द्वारा न्यायालयीन प्रकरण पहले वापस लिए जायेंगे.

2 – इन अशासकीय संस्था के कर्मचारी को यदि पांचवा वेतनमान वर्ष 1996 से स्वीकृत कर दिया जाता है, तो इन कर्मचारियों के द्वारा भविष्य में अन्य वेतन मान के सम्बन्ध में कोई मांग शासन के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाएगी.


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